मुख्यमंत्री कार्यालय आदेश - अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में आदेश जारी और 25% आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण

अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण और अतिथि शिक्षकों के 25% आरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई है

अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में आदेश जारी और 25% आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण

उस आदेश में यह लिखा गया है कि 

उपसचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग सरदार वल्लभ भवन भोपाल

विषय- अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में

मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर की जा रही कार्यवाही के संबंध में

प्रमुख बिंदु

मध्यप्रदेश में नियमित किए गए गुरु जी की तर्ज पर व अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाकर 62 वर्ष तक का सेवाकाल एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु

वस्तुस्थिति

मध्य प्रदेश राज्य के स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तों एवं नियम भर्ती अधिनियम 2018 के नियमों में निम्नानुसार उल्लेख है और इसके अनुरूप कार्यवाही की जाती है
मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संघ वर सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 के नियम क्रमांक 11 उप नियम 7 मैं उल्लिखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाती हैं जिनके द्वारा न्यूनतम 3 सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिन शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो
उक्त आदेश की प्रति नीचे संलग्न की गई है और इसी के संदर्भ में जो पदों की जानकारी दी गई है उसे के आधार पर भर्ती की जाएगी
यह भी पढ़ें-

Post a Comment

0 Comments