सिंगरौली कलेक्टर द्वारा ऑनलाक मध्यप्रदेश के तहत ऑनलाक सिंगरौली के लिये नई गाइडलाइन जारी करके विस्तार से बताया है कि सिंगरौली जिले में कौन-कौन सी गतिविधियॉ संचालित होंगी, Singrauli सिंगरौली कलेक्टर का आदेश जारी देखें क्या खुलेगा क्या बन्द रहेगा सिंगरौली में सब विस्तार से जानकारी
सिंगरौली कलेक्टर, ऑनलाक मध्यप्रदेश, ऑनलाक सिंगरौली, नई गाइडलाइन जारी, सिंगरौली जिले में कौन-कौन सी गतिविधियॉ संचालित होंगी, सिंगरौली कलेक्टर का आदेश, सिंगरौली में क्या खुलेगा क्या बन्द रहेगा
Singrauli : कलेक्टर का आदेश जारी देखें क्या खुलेगा क्या बन्द रहेगा सिंगरौली में सब विस्तार से जानकारी
सिंगरौली कलेक्टर द्वारा आदेश किया गया था कि दिनांक 31 मई तक के लिए सिंगरौली जिले में संपूर्ण लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू जारी किया गया था लेकिन अब राज्य में कोरोनावायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय भोपाल द्वारा अनलॉक मध्य प्रदेश के संबंध में दिनांक 29 मई को गाइडलाइन जारी कर दी गई थी
सिंगरौली कलेक्टर का आदेश जारी
जिस के संबंध में अनलॉक मध्य प्रदेश के तहत अनलॉक सिंगरौली के लिए जिला मजिस्ट्रेट राजीव रंजन मीणा द्वारा सिंगरौली जिले के लिए विस्तार से गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि सिंगरौली में कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित होंगी और किस गतिविधि पर प्रतिबंध है
दिनांक 30 मई 2021 को जारी आदेश के प्रभाव से रहने की अवधि तक संपूर्ण सिंगरौली में निम्न प्रतिबंध लागू रहेंगे
1. संपूर्ण सिंगरौली जिले में सभी सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन/ मेले/ साप्ताहिक हाट बाजार इत्यादि जिसमें लोगों की भीड़ एकत्रित होती है ऐसे आयोजन पूर्ण रुप से बंद रहेंगे
2. सिंगरौली जिले में स्कूल/ कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान एवं कोचिंग संस्थान का संचालन पूर्व प्रतिबंधित रहेगा केवल ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगे
3. जिले में सभी सिनेमाघर शॉपिंग मॉल स्विमिंग पूल थिएटर पिकनिक स्पॉट सभाहगृह आदि का संचालन नहीं किया जाएगा
4. सभी धार्मिक पूजा स्थलों पर एक बार में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा धार्मिक परिसर में कोरोनावायरस प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क का उपयोग एवं सोशल डिफेंस का पालन करना अनिवार्य होगा
5. अति आवश्यक सेवाएं देने वाले और उसका कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालयों में सौ परसेंट अधिकारियों एवं पचास परसेंट कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे
6. इस आदेश के प्रभाव से रहने तक अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों के शामिल रहने की अनुमति होगी
7. समस्त सिंगरौली जिले में शादी विवाह इत्यादि कार्यक्रमों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी संपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम का निर्धारित समय प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा आयोजन के लिए आदेश लेना होगा और उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति से आयोजन किया जाएगा उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा इन आयोजनों का वीडियोग्राफी करवाई जाएगी
8. संपूर्ण सिंगरौली जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा रविवार को केवल अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगे और यह lock-down प्रत्येक शनिवार को रात्रि 10:00 बजे से प्रारंभ होकर सोमवार को प्रातः 6:00 बजे तक लागू रहेगा
9. सिंगरौली जिले में प्रत्येक दिन रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा उक्त समय में अति आवश्यक विधियों की अनुमति होगी
10. सिंगरौली जिले में किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा
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11. सिंगरौली जिले में व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा कोरोनावायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा पर एक पोस्ट लागू रहेंगे बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन का क्वारेन्टाइन रहना होगा
यह आदेश 30 मई को जारी किया गया है और यह आदेश 1 जून से 15 जून तक के लिये लागू होगा
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यह आदेश 30 मई को जारी किया गया है और यह आदेश 1 जून से 15 जून तक के लिये लागू होगा
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