MukhyaMantri Covid 19 Bal Kalyan Yojana Registration, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना आवेदन कैसे करें

MukhyaMantri Covid 19 Bal Kalyan Yojana Registration, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना आवेदन कैसे करें, MukhyaMantri Bal Kalyan Yojana Registration kaise kare, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना आवेदन कैसे करें

  • MukhyaMantri Covid 19 Bal Kalyan Yojana Registration
  • मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल कल्याण योजना आवेदन कैसे करें
  • MukhyaMantri Bal Kalyan Yojana Registration kaise kare
  • मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना आवेदन कैसे करें

MukhyaMantri Covid 19 Bal Kalyan Yojana Registration, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना आवेदन कैसे करें

MukhyaMantri Bal Kalyan Yojana Registration
MukhyaMantri Bal Kalyan Yojana Registration

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना

मध्यप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 मई 2021 को एक आदेश जारी करके बताया गया और उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए इस संबंध में कुछ नियम जारी किए गए और मुख्यमंत्री  कोविड-19 बाल कल्याण योजना को लागू करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया
 आइए मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं और यह भी जानेंगे कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का उद्देश्य


 इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 से अनेक परिवारों में जीविका पालन करने वाले माता पिता की अचानक मृत्यु हुई है तो ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा सहायता दिया जाने की आवश्यकता है 
इसमें प्रभावित हुए परिवारों के बच्चों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करेगी जिससे वह अपनी गरिमामई जीवन को जी सकें और अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकें

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की पात्रता


मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के लिए पात्र उम्मीदवारों या बच्चों के लिए निम्न शर्तें लागू हों

  • ऐसे परिवार जिनके माता पिता की मृत्यु  कोविड-19 के कारण हुई है उनके आश्रित बच्चे इसके पात्र होंगे
  • मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में हितग्राही ऐसे बालक होंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो या अगर स्नातक में पढ़ रहे हो तो उनकी उम्र 24 वर्ष से कम हो
  •  माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो
  •  माता पिता का निधन यदि पूर्व में हो गया है तथा उनके पालक की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो
  • मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के लिए ऐसे परिवार के बच्चे पात्र हैं जिनके अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई हो
  • 18 वर्ष से कम आयु के बाल हितग्राहियों का चिन्ह अंकन जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना pdf
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के लिए आवश्यक योग्यता 


  • प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का निवासी हो
  •  परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त ना करता हो
  •  बाल हितग्राही के माता पिता शासकीय सेवक ना हो जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्रता हो

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना से क्या लाभ मिलेगा 




  • आर्थिक सहायता के तौर पर बाल हितग्राही को ₹5000 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी
  • यदि बाल हितग्राही की उम्र 18वर्ष से कम हैं तो यह सहायता राशि संरक्षक व बच्चे के खाते में  जमा की जावेगी  जब अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो यह राशि उसके व्यक्तिगत खाते में दी जाएगी
  •  परिवार के बच्चों को खाद्यान्न सुरक्षा खाद्यान्न सुरक्षा के लिए प्रत्येक बाल हितग्राही को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदान किया जाएगा
  •  ऐसे परिवारों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा पात्रता पर्ची जारी किया जाएगा जिसके लिए खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा पर्ची उपलब्ध करवाई जाएगी

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में शिक्षा सहायता


शिक्षा सहायता के रूप में निम्न सुविधा प्रदान की जावेगी


कक्षा 1 से 8 तक

(अ) शासकीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे बाल हितग्राही को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी
(ब) जो बाल हितग्राही प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हे RTE प्रावधान अंतर्गत छूट दी जायेगी या आगे होंगे का शुल्क सीधे ही संबंधित स्कूल को प्रदाय किया जाएगा। 
(स) यदि बाल लाभार्थी आरटीई कोटे से अलग प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत हैं या होंगे उनका RTE प्रतिपूर्ति सीमा तक/ संबंधित बाल हितग्राही के खाते में राशि दी जाएगी।

कक्षा 9 से 12


(अ) सरकारी विद्यालयों में बाल हितग्राही को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 
(ब) निजी स्कूल में अध्ययनरत बाल हितग्राही को रुपये 10000 प्रतिवर्ष की सहायता दी जाएगी।

उपर्युक्त वित्तीय सहायता, बाल हितग्राही को सामान्य शासकीय योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ के अतिरिक्त उनके खाते में प्रदान होगी।

उच्च शिक्षा


(i) उच्च शिक्षा के सभी पाठयक्रमों के लिये निम्नानुसार सहायता देय होगी

अधिक जानकारी के लिये यहॉ क्लिक करके राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन जरूर देखें

(ii) तकनीकी शिक्षा

अधिक जानकारी के लिये यहॉ क्लिक करके राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन जरूर देखें

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की आवेदन की प्रक्रिया

योजना अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया निशुल्क होगी।


जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करे, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है तथा उनसे संपर्क कर पोर्टल पर आवेदन भरवाएं। समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिये जाएंगे।

 
पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही जिला कलेक्टर के लॉगिन से होगी। प्रकरणों की स्वीकृति / अनुमोदन जिला स्तर पर गठित निम्नानुसार समिति द्वारा की जाएगी:

जिला स्तरीय समिति

1 जिला कलेक्टर अध्यक्ष
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य
3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य
4 जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास सदस्य सचिव
5 उपसंचालक सामाजिक न्याय सदस्य
6 जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य
 आदेश :- योजना के तहत् गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात सहायता प्रदान करने के आदेश समिति के सदस्य सचिव के द्वारा जारी किये जाएंगे।

शासन की अन्य योजनाओं का लाभ –
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा।

बजट Covid care Program योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा। सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया एवं पोर्टल के उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

निगरानी एवं मूल्यांकन महिला एवं बाल विकास द्वारा की जाएगी।

नोडल विभाग–योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना सम्बन्धी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए


यह भी पढ़ें


Post a Comment

0 Comments