डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा एक पागल बनाने वाला आदेश आया है कि अगर अधिकारियों को फोन करके परेशान किया तो भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे
फोन करके डीपीआई अधिकारियों को परेशान किया तो अभ्यर्थीता निरस्त होगी
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2022 को एक आदेश जारी किया गया जिसकी विज्ञप्ति क्रमांक हैअभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी
निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी
सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त नियम कायदे और निर्देश एमपी ऑनलाइन पर उपलब्ध है एवं सभी को नवीन सूचनएं इसी पोर्टल पर प्रकाशित की जाती है
अतः पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें यदि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई सुझाव या शिकायत है तो कार्यालय में आकर लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें
यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आयुक्त श्री अभय वर्मा जी द्वारा जारी किया गया है
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