फोन करके डीपीआई अधिकारियों को परेशान किया तो अभ्यर्थीता निरस्त होगी

 डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा एक पागल बनाने वाला आदेश आया है कि अगर अधिकारियों को फोन करके परेशान किया तो भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे

फोन करके डीपीआई अधिकारियों को परेशान किया तो अभ्यर्थीता निरस्त होगी

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2022 को एक आदेश जारी किया गया जिसकी विज्ञप्ति क्रमांक है
स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया प्रचलित में है और विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न अधिकारियों को प्रतिदिन बल्क में मोबाइल पर मैसेज भेज कर अथवा निरंतर कॉल करके चयन प्रक्रिया के संबंध में अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है
अभ्यर्थियों का यह कृत्य भर्ती प्रक्रिया में अनुचित साधन के उपयोग की श्रेणी में होकर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है

अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी

अतः समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में इस तरह के अनावश्यक मैसेज व्हाट्सएप एवं एसएमएस द्वारा भेजने पर एवं मोबाइल पर निरंतर कॉल करने पर संबंधित अभ्यर्थी को भर्ती के लिए दबाव बनाने एवं अनुचित साधन का उपयोग करने का दोषी माना जाएगा
एवं संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थी ता निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी

निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी

सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त नियम कायदे और निर्देश एमपी ऑनलाइन पर उपलब्ध है एवं सभी को नवीन सूचनएं इसी पोर्टल पर प्रकाशित की जाती है

अतः पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें यदि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई सुझाव या शिकायत है तो कार्यालय में आकर लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें

यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आयुक्त श्री अभय वर्मा जी द्वारा जारी किया गया है


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