मोबाइल, बैंक खातों को 31 मार्च तक आधार लिंक
कराना जरूरी नही, अगली तारीख बाद में तय होगी
संविधान पीठ आधार कार्ड की वैधानिकता तय करेगी,
फिर सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख देगा
बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट जैसी
सुविधाओं को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब
31 मार्च तक आधार लिंक कराना जरूरी नही होगा। लिंक कराने की अगली समय सीमा संविधान
पीठ के फैसला आने के बाद तय होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के लिया आधार की
अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुये ये फैसला सुनाया। अब
सरकार फिलहाल तत्काल पासपोर्ट के लिये भी आधार को अनिवार्य नही कर सकती । हालांकि
सरकारी योजनाओं मे सब्सिडी लेने के लिये अभी भी आधार जरूरी होगा। आधार नही होने पर
सेवाएं तो मिलती रहेंगी लेकिन बिना सब्सिडी के । आधार लिंक की डेडलाइन 4 महीने मे
दूसरी बार बढ़ा दी है। पिछले साल आधार लिंक कराने के लिये आखिरी तारीख 31 दिसम्बर
रखी गई थी । पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया था।
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